सरकार ने बदल दिए छुट्टियों के नियम! अब इतने दिन की मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी 7th Pay Commission

7th Pay Commission – अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने छुट्टियों के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आपको कुछ खास हालात में 42 दिन की स्पेशल छुट्टी (Special Casual Leave) मिल सकती है। जी हां, अब तक जो कन्फ्यूजन था कि अंगदान (Organ Donation) करने पर मेडिकल लीव मिलेगी या नहीं, वो अब दूर हो चुका है।

सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी अंगदान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। और ये कोई छोटी-मोटी छुट्टी नहीं, बल्कि पूरे 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव होगी। ये बदलाव 2023 से लागू है, लेकिन अब इस पर फिर से फोकस आया है और कर्मचारियों के बीच इसकी काफी चर्चा हो रही है।

किसे मिलेगा छुट्टी का फायदा?

सबसे जरूरी बात – ये छुट्टी हर किसी को नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि ये सिर्फ अंगदान करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। यानी अगर आप किसी को किडनी, लीवर या कोई और अंग दान करते हैं, तो आपको 42 दिन तक ऑफिस से फ्री कर दिया जाएगा – ताकि आप आराम से रिकवरी कर सकें।

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ये कदम वाकई एक इंसानियत भरा फैसला है। क्योंकि अंगदान कोई छोटा-मोटा काम नहीं होता, ये न सिर्फ मेडिकल प्रोसेस होता है, बल्कि इसके बाद शरीर को रिकवरी में भी समय लगता है।

छुट्टी कब से मानी जाएगी शुरू?

अब सवाल आता है कि ये 42 दिन की छुट्टी कब से शुरू मानी जाएगी? तो सरकार ने इस पर भी स्पष्टीकरण दे दिया है। जैसे ही कोई कर्मचारी अंगदान के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसी दिन से उसकी छुट्टी गिनी जाएगी।

अगर डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आराम करने की सलाह देता है, तो ऑपरेशन से पहले एक हफ्ते की छुट्टी भी दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर कर्मचारी को पूरा समय मिलेगा खुद की देखभाल के लिए।

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अब नहीं कटेंगी बाकी छुट्टियां

पहले बहुत सारे कर्मचारियों के मन में ये सवाल रहता था कि क्या अंगदान करने पर मेडिकल लीव कटेगी, या फिर कैजुअल/earned leave से एडजस्ट किया जाएगा? लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये अतिरिक्त छुट्टी होगी, यानी आपकी पहले से मिलने वाली छुट्टियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आपको इस 42 दिन की स्पेशल छुट्टी का फायदा अलग से मिलेगा। ये उन कर्मचारियों के लिए एक तरह से सम्मान है, जो मानवता के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं।

सरकार का क्या कहना है?

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि अंगदान करने वाले कर्मचारियों को आराम से रिकवरी के लिए ये स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। साल 2023 में इस संबंध में एक ऑफिसियल ऑर्डर भी जारी किया गया था, जिसमें छुट्टी से जुड़ी सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं।

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सरकार ने कहा कि अंगदान एक मानवीय कार्य है, और जो कर्मचारी इस नेक काम में हिस्सा लेते हैं, उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उन्हें ऑफिस से छुट्टी दी जाए, ताकि वो आराम से रिकवरी कर सकें और सेहत पर कोई असर न पड़े।

क्यों ज़रूरी है ये छुट्टी?

देखिए, अंगदान के बाद अक्सर सर्जरी होती है – और चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसके बाद शरीर को आराम चाहिए। अगर कोई कर्मचारी सीधे सर्जरी के बाद ऑफिस आ जाए, तो ना तो वो खुद स्वस्थ रह पाएगा, ना ही अपने काम में फोकस कर पाएगा।

इसलिए सरकार ने सोचा कि जब कोई कर्मचारी इतना बड़ा कदम उठाकर किसी की जान बचाता है, तो उसे पूरी तरह से रिकवरी करने के लिए समय भी मिलना चाहिए – और बिना किसी टेंशन के।

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आगे क्या करें कर्मचारी?

अगर आप अंगदान का विचार कर रहे हैं या करने जा चुके हैं, तो अब आप इस 42 दिन की स्पेशल छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ सरकारी डॉक्टर की सलाह और सर्जरी का प्रूफ देना होगा, और फिर आपको बिना कोई छुट्टी कटवाए आराम का समय मिल जाएगा।

तो कुल मिलाकर सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक और इंसानियत भरा फैसला लिया है। अब जो कर्मचारी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अंगदान करते हैं, उन्हें अब छुट्टी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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