RBI की नई गाइडलाइन! बैंक लॉकर में नुकसान हुआ तो अब मिलेगा बड़ा मुआवजा Bank Locker Rule

Bank Locker Rule – आजकल हर बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा दे रहा है, जिससे लोग अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन बैंक लॉकर से जुड़े कुछ नए नियम आए हैं, जिनके बारे में हर ग्राहक को जानकारी होनी चाहिए।

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने बैंक लॉकर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि लॉकर में क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं। साथ ही, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से आपका सामान चोरी हो जाता है या लॉकर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बैंक कितना मुआवजा देगा, इस पर भी नियम तय किए गए हैं।

हाल ही में एक मामले में, एक व्यक्ति के बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपये दीमक खा गए। जब उसने बैंक से मुआवजे की मांग की, तो बैंक ने साफ इनकार कर दिया। इसी तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए RBI ने लॉकर से जुड़ी गाइडलाइंस को और स्पष्ट कर दिया है। आइए, जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।

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बैंक लॉकर में क्या नहीं रखा जा सकता?

RBI की गाइडलाइन के अनुसार, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बैंक लॉकर में रखने की मनाही है। अगर कोई ग्राहक इन चीजों को लॉकर में रखता है और उन्हें नुकसान होता है, तो बैंक किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

  1. नकद (Cash) – लॉकर में कैश रखने की सख्त मनाही है। अगर आप लॉकर में नकदी रखते हैं और उसे किसी वजह से नुकसान पहुंचता है, तो बैंक आपको कोई मुआवजा नहीं देगा।
  2. हथियार और विस्फोटक – किसी भी तरह का हथियार, बंदूक, गोला-बारूद या विस्फोटक सामान लॉकर में नहीं रखा जा सकता।
  3. ड्रग्स और जहर – बैंक लॉकर में नशीले पदार्थ, ड्रग्स या किसी भी तरह का जहर रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  4. खराब होने वाली चीजें – सब्जी, फल या कोई भी खराब होने वाला सामान बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता।
  5. रेडियोएक्टिव और अवैध वस्तुएं – बैंक लॉकर में कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ, अवैध चीजें या गैरकानूनी दस्तावेज नहीं रखे जा सकते।

अगर कोई ग्राहक इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता और बैंक लॉकर में इन चीजों को रखता है, तो किसी भी तरह की नुकसान की स्थिति में उसे मुआवजा नहीं मिलेगा।

बैंक लॉकर में क्या रखा जा सकता है?

अब सवाल यह आता है कि अगर कैश और अन्य प्रतिबंधित चीजें लॉकर में नहीं रख सकते, तो फिर किन चीजों को रखने की अनुमति है?

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RBI के अनुसार, ग्राहक बैंक लॉकर में निम्नलिखित चीजें रख सकते हैं –

  1. आभूषण (Gold & Silver Jewelry) – गहने, सोने-चांदी के सिक्के या अन्य कीमती धातुएं।
  2. प्रॉपर्टी के कागजात – घर, जमीन, दुकान या अन्य संपत्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स।
  3. महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र – जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि।
  4. बीमा पॉलिसी – लाइफ इंश्योरेंस या अन्य बीमा संबंधित कागजात।
  5. किसान विकास पत्र (KVP) और अन्य वित्तीय दस्तावेज – अगर आपने किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) या अन्य वित्तीय निवेश किए हैं, तो उनके कागजात सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह सारी चीजें लॉकर में रखने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और मान्य हैं।

अगर लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाए तो कितना मिलेगा मुआवजा?

RBI की नई गाइडलाइन में बैंकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अगर बैंक की गलती या लापरवाही की वजह से लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाता है या लॉकर को नुकसान होता है, तो ग्राहक को मुआवजा मिलेगा।

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कितना मुआवजा मिलेगा?

  1. मुआवजा राशि बैंक लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना तक हो सकती है।
  2. उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक लॉकर का सालाना किराया ₹1000 है, तो बैंक को अधिकतम ₹1 लाख तक मुआवजा देना होगा।
  3. अगर सालाना किराया ₹2000 है, तो अधिकतम ₹2 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है।

इसका मतलब यह हुआ कि बैंक पूरी तरह से लॉकर में रखे सामान का बीमा नहीं देता, बल्कि एक सीमा तक ही मुआवजा दिया जाता है। इसलिए लॉकर में रखे सामान का खुद बीमा कराना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

बैंक लॉकर से जुड़ी जरूरी बातें

  1. हर साल लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करवाएं।
  2. लॉकर खोलते समय बैंक की ओर से CCTV रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।
  3. बैंक ग्राहक को लॉकर खोलने का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
  4. लॉकर का इस्तेमाल न करने पर बैंक उसे बंद कर सकता है।

अगर आप लॉकर किराया समय पर नहीं भरते हैं या लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक आपका लॉकर खाली कर सकता है।

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RBI के नए नियमों के अनुसार, अब बैंक लॉकर में कैश, हथियार, ड्रग्स या कोई भी अवैध वस्तु नहीं रख सकते। अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर को कोई नुकसान होता है, तो बैंक 100 गुना तक मुआवजा देगा।

इसलिए अगर आप बैंक लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। लॉकर में सिर्फ जरूरी और वैध चीजें ही रखें और अपना किराया समय पर भरें। साथ ही, अगर आपके पास कीमती आभूषण या महंगे कागजात हैं, तो उनका बीमा कराना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

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